बंगाल हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में पुष्पांजलि-सिंदूर खेला के लिए दी अनुमति

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बंगाल हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में पुष्पांजलि-सिंदूर खेला के लिए दी अनुमति

Anjali Yadav 07-10-2021 15:51:17

अंजलि यादव,          
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,          


नई दिल्ली: आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं. इस मौके पर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों को पुष्पांजलि और सिंदूर खेला की अनुमति दी है. हाईकोर्ट ने इसके लिए शर्तें भी रखी हैं. इन शर्तों को पूरा करने वाले लोग दुर्गा पूजा पंडाल में जा सकते हैं.

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हाईकोर्ट ने अनुमति दी कि दुर्गा पूजा पंडाल में पुष्पाजंली और सिंदूर खेला में लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं. सिर्फ वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होंगे और पूरी तरह वैक्सिनेटेड हैं. 

साथ ही हाईकोर्ट ने संख्या भी निर्धारित की है. हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े पूजा पंडाल में 45 से 60 हिस्सा ले सकते हैं, जबकि छोटे दुर्गा पूजा पंडालों में 10 से 15 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं.

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